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Wednesday, 1 April, 2026
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इंडिगो अपनी उड़ान में विजयन के खिलाफ नारेबाजी की घटना की जांच कर रही है

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नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) विमानन कंपनी इंडिगो ने कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जा रही अपनी एक उड़ान में सोमवार को हुई उस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विमान में मौजूद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ कथित तौर पर नारेबाजी करने के बाद एलडीएफ के एक वरिष्ठ नेता पर उन्हें धक्का दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

विजयन केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के प्रमुख हैं।

सूत्रों ने बताया कि इंडिगो नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्धारित उन नियमों के तहत घटना की जांच कर रही है, जो संबंधित कंपनी को किसी यात्री के व्यवहार को आपत्तिजनक मानने और उसे एक निर्धारित अवधि के लिए उड़ान से प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

हालांकि, इंडिगो ने इस मामले में टिप्पणी करने के ‘पीटीआई-भाषा’ के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

सूत्रों के मुताबिक, युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने विमान में सवार विजयन के खिलाफ कथित तौर पर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि चालक दल के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया।

सूत्रों के अनुसार, विमान में मौजूद एलडीएफ के एक वरिष्ठ नेता ने दोनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धक्का दे दिया।

उन्होंने बताया कि घटना की जांच पूरी करने के बाद विमानन कंपनी डीजीसीए को इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी देगी।

केरल पुलिस के मुताबिक, विजयन के खिलाफ नारेबाजी करने वाले दोनों कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस के एक अन्य सदस्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।

तिरुवनंतपुरम में पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी में कहा गया है कि राजनीतिक बैर के कारण तीनों आरोपियों-फरजीन माजिद, नवीन कुमार और सुनीत कुमार ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हत्या की साजिश रची और कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जा रहे विमान में सवार हो गए।

पुलिस के अनुसार, तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 120बी (षड्यंत्र), 307 (हत्या का प्रयास) और 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के पालन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) शामिल है।

इसके अलावा, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियमावली की धारा 22, विमान अधिनियम की धारा 11ए और नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(ए) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।

भाषा पारुल नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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