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Sunday, 22 December, 2024
होमदेश‘यात्रियों ने खाया सड़क पर खाना’, इंडिगो पर 1.2 करोड़, मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर पर 90 लाख रुपये का जुर्माना

‘यात्रियों ने खाया सड़क पर खाना’, इंडिगो पर 1.2 करोड़, मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर पर 90 लाख रुपये का जुर्माना

एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर ‘कम दृश्यता वाले टेक ऑफ’ में योग्य पायलटों की नियुक्ति नहीं करने पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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नई दिल्ली: विमानन मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने हवाई अड्डे की सड़क पर यात्रियों के खाने की घटना पर विमानन सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए बुधवार को इंडिगो पर 1.2 करोड़ रुपये और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने “एप्रन अनुशासन” का उल्लंघन करने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि इससे यात्रियों और विमान की सुरक्षा को खतरा था.

इस हफ्ते की शुरुआत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यात्रियों को सड़क पर बैठे हुए दिखाया गया था और कुछ को लंबी देरी के बाद उनकी उड़ान के उतरते ही वहां खाना खाते हुए भी देखा गया था. घने कोहरे के कारण गोवा से उड़ान भरने वाला विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका और रविवार को उसे मुंबई की ओर मोड़ दिया गया.

इसके बाद बीसीएएस ने मंगलवार सुबह उचित विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता के लिए इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया. विमानन नियामक डीजीसीए ने “डीजीसीए एयर सेफ्टी सर्कुलर 04, 2007 के पैरा 5 के उल्लंघन के लिए एमआईएएल को अलग से भी एक नोटिस जारी किया था, जो एयरपोर्ट पर काम करने वाली सभी एजेंसियों को सक्रिय एप्रन पर चलने की अनुमति नहीं देने का निर्देश देता है”.

बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार, इंडिगो और एमआईएएल द्वारा अधिकारियों को सौंपे गए जवाब असंतोषजनक पाए गए.

बीसीएएस के दंड आदेश में कहा गया है कि इंडिगो घटना की रिपोर्ट करने में विफल रही, विमान में चढ़ने की अनुमति देने से पहले यात्रियों और उनके केबिन के सामान की स्क्रीनिंग नहीं की गई, घटना के पैमाने के अनुसार, सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात नहीं किया और जिम्मेदार और कुशल तरीके से आपातकालीन स्थिति का जवाब देने में भी विफल रही.

आदेश में कहा गया है कि मुंबई एयरपोर्ट भी बीसीएएस को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहा, हवाईअड्डे ने क्षेत्र की घेराबंदी के लिए सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती के बारे में गलत बयान दिया. क्षेत्र में सुरक्षा कैमरे काम नहीं कर रहे थे, हवाई अड्डे ने एप्रन और रनवे की निगरानी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी. “…मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड मुंबई हवाईअड्डे पर उत्पन्न आकस्मिक स्थिति में…अपने अनुमोदित हवाईअड्डा सुरक्षा कार्यक्रम…में प्रतिबद्ध सुरक्षा नियंत्रण उपायों को लागू करने में विफल रहा.”

बीसीएएस द्वारा लगाए गए 60 लाख रुपये के जुर्माने के अलावा, एमआईएएल पर डीजीसीए द्वारा 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है “क्योंकि वे 2007 के वायु सुरक्षा परिपत्र 04 में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं”.

डीजीसीए ने बुधवार को कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानें संचालित करते समय पायलट रोस्टरिंग ज़रूरतों का पालन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट प्रत्येक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

कम दृश्यता संचालन

एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर लगाए गए जुर्माने के बारे में बात करते हुए डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा, “हर साल कोहरे की शुरुआत से पहले डीजीसीए एयरलाइन ऑपरेटरों और एयरोड्रम ऑपरेटरों जैसे विमानन हितधारकों के साथ बैठकें करता है. कम दृश्यता वाली उड़ानों की तैयारियों की जांच के लिए बैठक नवंबर में आयोजित की गई थी. बैठक में कम दृश्यता संचालन और कोहरे की तैयारी पर एयरलाइन ऑपरेटरों को CAT II/III और LVTO (कम दृश्यता टेक-ऑफ) योग्य पायलटों की रोस्टरिंग के संबंध में निर्देश जारी किए गए.”

कैट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की एक श्रेणी है – कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कम दृश्यता की स्थिति के दौरान सटीक दृष्टिकोण और लैंडिंग संचालन के लिए विमानन में उपयोग किया जाने वाला नेविगेशन का एक साधन.

अधिकारी ने कहा, डीजीसीए ने 2 जनवरी, 2024 को दोनों एयरलाइनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके जवाब “असंतोषजनक पाए गए और दोनों एयरलाइनों पर विमान नियम, 1937 के नियम 133 ए के तहत उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए प्रत्येक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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