नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने संसद मार्ग थाने के बाहर पुलिस के साथ हाथापाई के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये आठ प्रदर्शनकारियों को मंगलवार को जमानत दे दी।
संसद मार्ग थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने आरंभ में 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से नौ को 28 नवंबर को ज़मानत मिल गई थी।
शेष आठ को मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा ने 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि माडवी हिडमा के समर्थन में लगाए गए राजनीतिक नारों के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने और विद्यार्थियों के वित्त पोषण के स्रोत का पता लगाने के लिए और समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन विद्यार्थियों के पास महंगे फोन हैं और वे प्रतिबंधित ‘समूह रैडिकल स्टूडेंट्स यूनियन’ द्वारा पहले आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने हैदराबाद गए थे।
प्रदर्शनकारियों के वकील ने दलील दी कि गिरफ्तार किए गए विद्यार्थी युवा और मेधावी हैं तथा उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
जमानत आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान संसद मार्ग मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि काली मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़े कर्तव्य पथ मामले की जांच से संबंधित है।
दो दिसंबर के जारी जमानत आदेश में कहा गया है, ‘‘वर्तमान प्राथमिकी में ये पहलू एक अलग घटना से संबंधित हैं और जमानत का विरोध करने का आधार नहीं हो सकते।’’
उसमें कहा गया है, ‘‘उनके फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित चिंताओं को उचित शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है। आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी (आईओ) ने पुलिस हिरासत की मांग नहीं की है और जांच में उनके कारावास की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।’’
संसद मार्ग और कर्तव्य पथ थानों में दर्ज अलग-अलग मामले में कुल 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था।
उनमें से 17 को संसद मार्ग थाने में हुई हाथापाई के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि छह को इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल के मामले में में गिरफ्तार किया गया था।
भाषा राजकुमार दिलीप
दिलीप
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