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Thursday, 21 November, 2024
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उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों पर कसा शिकंजा

18 जुलाई को पेश होने वाले अध्यादेश के अनुसार, मौजूदा 27 निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय इस कानून के तहत आएंगे.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को अब सरकार को एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें कहना होगा कि उनके परिसरों को ‘किसी भी देश विरोधी गतिविधि’ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. एक नए अध्यादेश में यह प्रावधान लाया गया है.

नए अध्यादेश का मसौदा, जो एक अंब्रेला एक्ट के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, मंगलवार को योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था. यह कहता है कि विश्वविद्यालयों को कानून के अनुसार, अपनी स्थापना के दौरान किए गए वादे का पालन करना होगा, जो कि ‘धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संरचना का संरक्षण और सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता की आकांक्षा है.’

अब 18 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में राज्य विधानसभा में अध्यादेश पेश किया जाएगा.

नए अध्यादेश के अनुसार, मौजूदा 27 निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय इस कानून के तहत आएंगे. यह कानून राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज में ‘विसंगतियों को दूर करने’ के लिए लाया जा रहा है.

नए प्रावधानों के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश, 2019 द्वारा निर्धारित शर्तों का हिस्सा हैं, निजी विश्वविद्यालयों को भी अकादमिक कैलेंडर का पालन करना होगा जैसा कि विभिन्न नियंत्रित निकायों द्वारा स्थापित किया गया है.

अध्यादेश का उद्देश्य ‘इन विश्वविद्यालयों के कामकाज और शैक्षणिक स्तर में सुधार’ लाना है.

विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत शुल्क पर गरीब समुदायों के विशिष्ट छात्रों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना होगा और 75 प्रतिशत संकायों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में रखना होगा. विसंगतियों के मामलों में, राज्य की उच्च शिक्षा परिषद को अब इस मामले की जांच करने का अधिकार दिया जाएगा.

ये प्रावधान राज्य सरकार को निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय और अकादमिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और अधिक शक्ति देंगे. इसे निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियमित करने और उन्हें सरकारी दायरे में लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि ‘विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना मानद उपाधि देने की अनुमति नहीं’ दी जाएगी.

कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा शासी निकाय के परामर्श के बाद ही की जा सकती है.

अध्यादेश के अनुसार, ‘अध्यादेश में यह प्रस्ताव किया गया है कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन बेची नहीं जा सकती व हस्तांतरित या पट्टे पर नहीं दी जा सकती, हालांकि इसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान को गिरवी रखा जा सकता है.’

अध्यादेश के अनुसार, राज्य उच्च शिक्षा परिषद अब नोडल एजेंसी होगी, जो अध्यादेश और नियमों के अनुपालन की देखरेख करेगी. यह परिषद को कार्रवाई के लिए सरकार के साथ रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार देती है, अगर वह किसी निजी विश्वविद्यालय से समय की निश्चित अवधि के भीतर जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है.

अध्यादेश के अनुसार, परिषद वर्ष में कम से कम एक बार एक विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और नियमों के अनुपालन की निगरानी की जा सके और इसके कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके. यदि कोई उल्लंघन सामने आता है, तो राज्य सरकार उचित निर्देश जारी करेगी, जिसका पालन करना विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा.

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