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Wednesday, 8 October, 2025
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दक्षिण दिल्ली में पत्नी ने पति पर डाला खौलता हुआ तेल, जख्म में छिड़का मिर्च पाउडर

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नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली में एक दिल दहलाने वाले मामले में मदनगीर इलाके में एक महिला ने रात में सो रहे पति पर खौलता तेल डाल दिया और फिर उसके जख्मों पर मिर्च पाउडर छिड़क दिया।

दवा कंपनी के कर्मचारी दिनेश (28) को दो और तीन अक्टूबर की दरमियानी रात गंभीर रूप से जली हुई हालत में सफदरजंग अस्पताल लाया गया और उसे गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया।

उसी दिन आंबेडकर नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, रात करीब तीन बजे जब दिनेश सो रहा था तभी उसकी पत्नी ने उसके शरीर पर गर्म तेल डाल दिया था। घटना के समय दंपति की आठ वर्षीय बेटी भी घर में थी।

दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह दो अक्टूबर को काम के बाद देर रात घर लौटा, खाना खाया और सोने चला गया।

दिनेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, ‘‘मेरी पत्नी और बेटी पास में ही सो रही थीं। रात करीब सवा तीन बजे मुझे अचानक पूरे शरीर में तेज जलन महसूस हुई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी खड़ी है और मेरे धड़ और चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल रही है। इससे पहले कि मैं उठ पाता या मदद के लिए पुकार पाता उसने मेरे जले हुए हिस्से पर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया।’’

जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी पत्नी ने कहा, ‘‘अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूंगी।’’

दिनेश की चीखें सुनकर पड़ोसी और नीचे वाली मंज़िल पर रहने वाले उसके मकान मालिक का परिवार दौड़कर घर की ओर आया।

मकान मालिक की बेटी अंजलि उन लोगों में से एक थी जो उसे देखने के लिए दौड़े।

उसने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, ‘‘मेरे पिता ऊपर गए लेकिन उनकी (दिनेश) पत्नी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। हमने उनसे दरवाज़ा खोलने को कहा। आखिरकार दरवाजा खुला तो हमने देखा कि वह दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थी।’’

अंजलि ने बताया कि मेरे पिता ने ऑटो का इंतज़ाम किया और दिनेश को अकेले ही अस्पताल ले गए।

पीड़ित के अनुसार, दंपति की शादी को आठ साल हो गए हैं और उनके रिश्ते में खटास आ गई है तथा दो साल पहले उनकी पत्नी ने महिला अपराध (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन समझौते के बाद मामला सुलझ गया था।

दिनेश की पत्नी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 124 (जानबूझकर एसिड द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना) और 326 (चोट पहुंचाना, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यहां एक अधिकारी ने कहा, ‘‘फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है।’’

भाषा यासिर प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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