नई दिल्ली: लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय ने रविवार को आदेश जारी कर उन्हें काम को लेकर सहूलियत दी है लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत नहीं होगी. मजदूरों को शर्तों के साथ राज्य के भीतर काम के स्थानों पर जाने की अनुमति मिलेगी लेकिन दूसरे राज्य में जाने की नहीं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए बकायदा एसओपी जारी की है.
राज्य के अंदर यह सहूलियत काम पर जाने वाले उन मजदूरों के लिए है जिनमें स्क्रीनिंग के बाद कोरोनावयरस के लक्षण नहीं मिलेंगे.
गृह मंत्रालय के जारी आदेश में कहा गया है, ‘मजदूर जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे. केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी.’
अगर प्रवासियों का एक समूह राज्य के अंदर ही अपने कार्य स्थानों पर जाना चाहता है तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होंगे उन्हें उनके संबंधित कार्य स्थानों पर ले जाया जाएगा: गृह मंत्रालय https://t.co/BX5Vua4vg7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2020
बता दें के कोरोनावायरस महामारी को लेकर 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है. इससे मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं और घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं.
वहीं देशभर में कोरोनावारस के मामले 15000 के पार जा चुके हैं और 500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है.