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Monday, 4 November, 2024
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लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे, जहां हैं वहीं काम की इजाजत: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के जारी आदेश में कहा गया है, 'मजदूर जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे. केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी.'

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नई दिल्ली: लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय ने रविवार को आदेश जारी कर उन्हें काम को लेकर सहूलियत दी है लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत नहीं होगी. मजदूरों को शर्तों के साथ राज्य के भीतर काम के स्थानों पर जाने की अनुमति मिलेगी लेकिन दूसरे राज्य में जाने की नहीं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए बकायदा एसओपी जारी की है.

राज्य के अंदर यह सहूलियत काम पर जाने वाले उन मजदूरों के लिए है जिनमें स्क्रीनिंग के बाद कोरोनावयरस के लक्षण नहीं मिलेंगे.

गृह मंत्रालय के जारी आदेश में कहा गया है, ‘मजदूर जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे. केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी.’

बता दें के कोरोनावायरस महामारी को लेकर 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है. इससे मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं और घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं.

वहीं देशभर में कोरोनावारस के मामले 15000 के पार जा चुके हैं और 500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है.

 

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