बलिया, (उप्र) तीन मई (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने पंद्रह वर्षीय नाबालिग किशोरी को अगवा करके उससे विवाह करने के तकरीबन पांच वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को शनिवार को दोषी करार दिया और 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी संतोष यादव को दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी अपने ननिहाल रसड़ा थाना क्षेत्र के निकट स्थित एक गांव में गई हुई थी तभी करेजी गांव के संतोष यादव ने उसे अगवा कर लिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके बाद व्यक्ति ने किशोरी के साथ एक मंदिर में शादी करके अपने घर में रखकर पंद्रह दिन तक शारीरिक संबंध बनाए और फिर किशोरी को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया।
इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर संतोष यादव के विरुद्ध 22 जुलाई 2020 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 और 366 के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद संतोष यादव के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द जोहेब
जोहेब
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