बेंगलुरु, 26 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां के जयनगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी बेसमेंट में अवैध दुकानों को तीन साल के भीतर हटाने के 2020 के अदालती आदेश पर अमल न करने को लेकर बृहस्पतिवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के मुख्य आयुक्त को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय के वकील आर. आर. हिरेमथ ने शॉपिंग परिसर के पुनर्निर्मित खंड-एक के ऊपरी बेसमेंट में दुकान चलाने की अनुमति देकर बीबीएमपी द्वारा भवन कानूनों के उल्लंघन को चुनौती दी थी। यह खंड वाहनों की पार्किंग के लिए था।
बीबीएमपी ने दलील दी थी कि ऊपरी बेसमेंट का इस्तेमाल अस्थायी रूप से पुराने लाइसेंसधारियों को समायोजित करने के लिए किया जा रहा है और तीन साल के भीतर खंड-दो, तीन और चार के निर्माण के बाद इसे पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने समय देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था।
हिरेमथ ने एक बार फिर अवमानना याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीबीएमपी अन्य खंडों का निर्माण करने और ऊपरी बेसमेंट के पार्किंग तल से अवैध दुकानों को हटाने में विफल रही है।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की और मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ को नोटिस जारी किया तथा सुनवाई स्थगित कर दी।
भाषा सुरेश अविनाश
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