नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.
आम जनता अब अपने पैन को 30 जून, 2023 तक आधार कार्ड से लिंक कर सकती है. हालांकि, इस तारीख तक अगर टैक्सपेयर्स पैन को लिंक नहीं कर पाते हैं, तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा मंगलवार को पांचवीं बार बढ़ाई है. बता दें कि पहले ये तारीख 31 मार्च, 2023 थी.
मंगलवार को जारी एक प्रेस रिलीज़ में, सीबीडीटी ने कहा, “टैक्सपैयर्स को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण से बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं.”
गौरतलब है कि 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और कईं बैंकिंग सर्विसेज या स्टॉक मार्केट के ट्रांसजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
सीबीडीटी ने कहा, “आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को अपने आधार को 31 मार्च 2023 तक, या उससे पहले, एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है.”
सीबीडीटी ने कहा, “1 जुलाई 2023 से, जो करदाता अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.”
पैन के निष्क्रिय हो जाने के परिणाम इस प्रकार होंगे.
- ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा और ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है.
- टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदान किया गया है.
सीबीडीटी ने कहा कि अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्तियों को इसे आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का मामूली जुर्माना देना होगा.
सीबीडीटी ने कहा, “1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है.”
इसमें ये भी कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता चार श्रेणियों पर लागू नहीं होती है.
- आधार को पैन से अनिवार्य रूप से लिंक करने की अनिवार्यता असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों पर लागू नहीं होती.
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय यानी (एनआरआई) व्यक्तियों पर भी ये अनिवार्यता नहीं है.
- कोई भी व्यक्ति जो पिछले साल किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था. ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
जो लोग उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं, उन्हें समय सीमा तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि वे चाहें तो स्वेच्छा से दोनों दस्तावेज़ लिंक करवा सकते हैं. अन्य व्यक्तियों के लिए, 30 जून की समय सीमा तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना अनिवार्य है.
सीबीडीटी ने बताया कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है.
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