scorecardresearch
Friday, 10 May, 2024
होमदेशअगर मैं भी सुरक्षित नहीं तो...DCW की अध्यक्ष से 'छेड़छाड़', शराब के नशे में ड्राइवर ने कुछ दूर तक घसीटा

अगर मैं भी सुरक्षित नहीं तो…DCW की अध्यक्ष से ‘छेड़छाड़’, शराब के नशे में ड्राइवर ने कुछ दूर तक घसीटा

दिल्ली पुलिस ने DCW अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान दक्षिणी दिल्ली के निवासी हरीश चंद्रा के रूप में हुई है.

Text Size:

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) के पास गुरुवार रात एक संदिग्ध ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष को अश्लील इशारे किए और अपनी कार में बैठने के लिए कहा, जब वो उससे विवाद में उलझ गईं तो आरोपी ने उनका हाथ कार में फंसाकर 10 से 15 मीटर तक घसीटा. हालांकि, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात Inspect कर रही थी. एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा. भगवान ने जान बचाई. यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो हाल सोच लीजिए.”

दिल्ली पुलिस ने डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने 47- वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार निवासी हरीश चंद्र के रूप में हुई है.

साउठ डिस्ट्रीक्ट के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), चंदन चौधरी ने दिप्रिंट को बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में धुत था. हालांकि, चंद्र और मालीवाल दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

डीसीपी ने कहा, “कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 ( महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 509 ( शब्द, मुद्रा या कृत्य के जरिए महिला के शीलभंग का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है.”

पुलिस को गुरुवार तड़के 3 बजे सूचना दी गई कि आरोपी ने एम्स के सामने सफेद बलेनो कार में सवार होकर एक महिला को अश्लील इशारे किए और कार से घसीटा.

गश्त कर रही एक पुलिस कार ने मालीवाल को एम्स के गेट 2 के सामने फुटपाथ पर देखा और पूछताछ करने के लिए रुक गई कि क्या वे किसी परेशानी में हैं. उन्हें नहीं पता था कि वहां DCW प्रमुख बैठी थीं.

मालीवाल, अपनी टीम के साथ, हाल ही में सुल्तानपुरी हिट-एंड-रन की घटना के बाद सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ बाहर गई हुईं थीं.

उन्होंने पुलिस को हरीश चंद्र के साथ अपना अनुभव बताया, जिसने पहली बार मना करने के बाद भी उनका पीछा किया था.

हालांकि, जब मालीवाल ने उसे फिर से डांटा और फटकार लगाने के लिए ड्राइवर की सीट तक जा रही थी, तो उसने अचानक से खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया, जबकि उनका हाथ कार के अंदर था.

डीसीपी ने बताया, “उनका (स्वाति) हाथ फंस गया और उसे 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा गया.”

दिप्रिंट ने स्वाति मालीवाल से उनकी टिप्पणियों के लिए संपर्क किया है. उनके जवाब आने के बाद खबर को अपडेट कर दिया जाएगा.

वहीं, इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मामले पर संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

साथ ही, मामले की एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर आयोग को सौंपने के लिए भी कहा है.

(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ेंः ‘रेपिस्ट का समर्थन’ करने वाले J&K के पूर्व मंत्री लाल सिंह को भारत जोड़ो के निमंत्रण पर कांग्रेस कर रही है ‘पुनर्विचार’


 

share & View comments