त्रिशूर (केरल), नौ सितंबर (भाषा) केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को राज्य पुलिस प्रमुख को पीची थाने में हिरासत में यातना की घटना में शामिल पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
पैनल ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
मानवाधिकार आयोग ने यह आदेश ऐसे समय में दिया हैं जब विभिन्न थानों में कथित तौर पर हिरासत में यातना की घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।
यहां एक बयान में कहा गया कि आयोग की सदस्य वी. गीता ने हिरासत में यातना की घटना के संबंध में पीची थाने में सीसीटीवी फुटेज में पाया कि मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है और इसके मद्देनजर यह निर्देश दिए।
पैनल ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि इस संबंध में 30 मई को डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन अब तक यह प्रस्तुत नहीं किया गया है।
इसमें कहा गया है कि इसी को ध्यान में रखते हुए नया नोटिस जारी किया गया है।
आयोग ने नोटिस में यह भी जानना चाहा है कि क्या पीची थाने पर हिरासत में यातना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज की प्रति किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साझा करने में कोई कानूनी बाधा है।
सामाजिक कार्यकर्ता पी. बी. सतीश ने पीची में हिरासत में यातना की घटना के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
बयान में कहा गया है कि आयोग की जांच इकाई ने घटना के संबंध में पहले ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
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