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सोमवार, 26 मई, 2025
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हिमाचल प्रदेश: सत्र न्यायालय ने संजौली मस्जिद गिराने के आदेश पर रोक लगाई

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शिमला, 26 मई (भाषा) एक सत्र अदालत ने सोमवार को आयुक्त अदालत के तीन मई के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें शिमला के संजौली इलाके में स्थित एक मस्जिद को गिराने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि वक्फ बोर्ड भूमि के स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहा था।

अदालत ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की याचिका पर शिमला नगर निगम से भी जवाब मांगा है। याचिका में आयुक्त अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।

मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। इस बीच मामले में ‘कैविएट’ याचिका दायर करने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने याचिका वापस ले ली है।

संजौली के निवासियों और हिंदू संगठनों के एक वर्ग ने मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए पिछले वर्ष आंदोलन शुरू किया था और उनका दावा था कि यह अनधिकृत है लेकिन पिछले 15 वर्ष में निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की।

पिछले वर्ष अक्टूबर में आयुक्त अदालत ने संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था, क्योंकि उन्हें अवैध पाया गया था।

तीन मई को आयुक्त अदालत ने संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को मस्जिद की शेष दो मंजिलों को भी ध्वस्त करने का निर्देश दिया था, क्योंकि बोर्ड उस भूमि के स्वामित्व से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहा था जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था।

भाषा शोभना वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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