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Wednesday, 1 April, 2026
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हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य

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शिमला, तीन मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (17वां संशोधन) नियमावली, 2026 के तहत राज्य सरकार ने वाणिज्यिक, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक भवनों और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नगर एवं ग्रामीण योजना मंत्री राजेश धरमानी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि यह कदम आदर्श भवन उपनियमों के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का भौतिक बुनियादी ढांचा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को उत्तरोत्तर अपनाये जाने के साथ तालमेल बिठाते हुए विकसित हो ।

मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे साकार करने के लिए शहरी विकास में टिकाऊ अवसंरचना के लिए निर्णायक विधायी अद्यतन किए गए हैं।

धरमानी ने कहा कि ऊर्जा दक्षता को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (एचपीईसीबीसी) और नियमावली 2018 को सख्ती से लागू किया है।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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