नैनीताल (उत्तराखंड), नौ मार्च (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कुमांउ आयुक्त और क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को हल्द्वानी के एक मेडिकल कॉलेज में हाल में हुई कथित रैगिंग की घटना की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया ।
एमबीबीएस के छात्रों के साथ हुई रैगिंग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की पीठ ने आदेश दिया कि समिति घटना के लिए जिम्मेदार छात्रों की पहचान करे और उन्हें निलंबित करे।
मेडिकल कॉलेज के परिसर में सिर मुंडाकर और हाथ पीछे बांधे हुए कतारबद्ध होकर खड़े मेडिकल छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर की।
हालांकि, कालेज प्रबंधन ने परिसर में ऐसी कोई घटना होने से साफ इंकार किया है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि इस संबंध में उसे कोई शिकायत भी नहीं मिली है। वीडियो में सिर मुंडाए दिख रहे छात्रों ने भी कहा है कि उन्होंने रूसी और एलर्जी की समस्या के चलते बालों को कटवाया है।
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