नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आधी रात को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में घायलों की सुरक्षा और बेहतर इलाज के लिए सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है. यह सुनवाई जस्टिस मुरलीधर के घर पर मंगलवार देर रात हुई.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस फ़ोर्स तैनात किये जाएं और हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों की मदद की जाये. अगर जीटीबी हॉस्पिटल में नहीं तो फिर एलएनजेपी हॉस्पिटल में या मौलाना आजाद या फिर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को इलाज उपलब्ध करवाया जाए.
बुधवार दोपहर 2.15 फिर से मामले की सुनवाई होगी.
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— ??????? ??? (@DebayanDictum) February 25, 2020
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जीटीबी, एलएनजेपी और मौलाना आजाद हॉस्पिटल में मेडिकल/पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए. जिससे लोग अपने परिजनों से आसानी से मिल सके.
आपको बता दें, पूर्वोत्तर दिल्ली में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार तीन दिनों से हो रही हिंसा में अबतक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 के करीब लोग घायल हुए हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा बाबरपुर और जाफराबाद के बीच आंसू गैस के गोलों का जमकर इस्तेमाल किया गया था.