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शनिवार, 7 जून, 2025
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उच्च न्यायालय ने बंगाल कोयला खनन धन शोधन मामले में गिरफ्तार आरोपी को पैरोल पर रिहा किया

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नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के एक कथित कोयला खनन घोटाले से जुड़ी धन शोधन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार एक आरोपी को बृहस्पतिवार को तीन सितंबर तक के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया।

हालांकि, पैरोल की अवधि के दौरान गुरुपद मांझी के साथ पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मांझी को अपनी मां की अंत्येष्टि और उससे जुड़ी रस्मों में शामिल होने के लिए यह राहत दी। मांझी की मां का हाल में निधन हो गया था।

अदालत ने कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि अर्जी देने वाले आरोपी को 25 अगस्त से तीन सितंबर 2022 तक ‘कस्टडी पैरोल’ पर रिहा किया जाए।’’

मांझी को जांच एजेंसी ने मई में गिरफ्तार किया था। उसने अदालत से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था और साथ ही यह भी कहा था कि यदि उसे अपने पैतृक स्थान पर ‘कस्टडी पैरोल’ में जाने की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए अच्छा रहेगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि मांझी मामले के मुख्य आरोपी या सरगना अनूप मांझी का साझेदार है और उसने अवैध कोयला व्यापार के अपराध के जरिये हासिल की गई रकम में अनूप मांझी उर्फ लाला और उसके सहयोगियों से 66 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किये थे।

ईडी के धन शोधन का मामला नवंबर 2020 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद का है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों और आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों से संबद्ध करोड़ों रुपये के कथित कोयला घोटाले को लेकर यह प्राथमिकी दर्ज की थी।

ईडी ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उनकी पत्नी रुजिरा को तलब किया था।

भाषा सुभाष मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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