चेन्नई, 21 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग (टीएनएसईसी) को राज्य में शहरी निकायों के चुनाव कराने की तिथि अधिसूचित करने से रोकने के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम. एन. भंडारी एवं न्यायमूर्ति पी. डी.औदिकेसावलुकी की प्रथम पीठ ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि जब उच्चतम नयायालय ने तमिलनाडु को चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय दिया है और यह अवधि 27 जनवरी को समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना पर कैसे रोक लगायी जा सकती है। इसी कथन के साथ पीठ ने अनुरोध खारिज कर दिया।
इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी के लिए स्थगित कर दी गयी । उस दिन इस पर प्रत्यक्ष सुनवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. एम नकीरन और एक अन्य की जनहित याचिकाओं में अदालत से तीसरी लहर के कारण कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर शहरी निकायों के चुनाव को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।
उनके वकीलों ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग बढ़ते कोविड संक्रमण के संदर्भ में जमीनी स्थिति को ध्यान में नहीं रख रहा है। आयोग के वकील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर 27 जनवरी तक चुनाव अधिसूचना जारी करना है और सभी एहतियात उपायों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्व की भांति कड़ाई से पालन किया जाएगा।
भाषा
राजकुमार देवेंद्र
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