नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस महिला को जमानत दे दी है जिसने खुद को ब्रूनेई के राजा की करीबी रिश्तेदार बताते हुए एक जौहरी से दो करोड़ रुपये की ठगी की थी।
न्यायमूर्ति सुब्रहमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला- नैंसी गिल- यद्यपि शिकायतकर्ता जौहरी से ठगी के मामले में मुख्य साजिशकर्ता है लेकिन उसे हमेशा के लिये सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने कहा कि चार साल बाद भी, जांच पूरी होनी बाकी है। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा किया जाए।
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