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Tuesday, 19 November, 2024
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उच्च न्यायालय ने कोविड टीका प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

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कोच्चि, 25 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने पहले के आदेश के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कहा कि टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को विज्ञापन नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को टीकाकरण पर संदेश देने का पूरा अधिकार है।

उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पिछले साल 21 दिसंबर को पीटर म्यालीपरम्पिल द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह “ओछी” थी, “गलत उद्देश्यों” के साथ “प्रचार पाने के उद्देश्य” के साथ दायर की गई थी व याचिकाकर्ता का शायद “राजनीतिक एजेंडा” भी था और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पीटर ने अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी।

अदालत ने पहले कहा था कि निर्धारित अवधि के भीतर रकम जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) उसके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करके उसकी संपत्ति कुर्क कर रकम की वसूली करेगा।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि प्रमाण पत्र एक निजी दस्तावेज है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण दर्ज हैं और इसलिए, किसी व्यक्ति की गोपनीयता में दखल देना अनुचित था।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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