नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रणवीर कपूर अभिनीत फिल्म ‘शमशेरा’ को ‘ओटीटी’ मंच पर प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी है, बशर्ते कि यश राज फिल्म्स को 22 अगस्त तक अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने विक्रमजीत सिंह भुल्लर द्वारा दायर एक वाद पर यह आदेश जारी किया। भुल्लर ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी साहित्यिक कृति ‘कबहु ना छाडे खेत’ के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।
न्यायाधीश ने 18 अगस्त के आदेश में इस बात का जिक्र किया कि फिल्म पिछले महीने सिनेमाघरों में प्रदर्शित (रिलीज) की गई और शुक्रवार को ओटीटी पर इसे रिलीज करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इसलिए पक्षकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए यह उपयुक्त होगा कि 22 अगस्त तक एक करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर ओटीटी पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दी जाए।
अदालत ने कहा कि यदि रकम समय पर जमा नहीं की जाती है तो ओटीटी मंच पर फिल्म के आगे के प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी, जो 23 अगस्त से प्रभावी होगी
भाषा सुभाष पवनेश
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