नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि, न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई को पद से सेवानिवृत्त हो गए।
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वह पांच मई तक “वक्फ बाय यूजर” समेत वक्फ की संपत्तियों को न तो गैर-अधिसूचित करेगी और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगी।
भाषा पारुल माधव
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