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Monday, 7 October, 2024
होमदेशकर्नाटक के प्रमुख मठ के महंत को पॉक्सो मामले में जमानत पर रिहा किया गया

कर्नाटक के प्रमुख मठ के महंत को पॉक्सो मामले में जमानत पर रिहा किया गया

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चित्रदुर्ग (कर्नाटक), सात अक्टूबर (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति शरणा को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में गवाहों से पूछताछ पूरी होने के बाद जमानत दे दी।

सितंबर 2022 में गिरफ्तारी के बाद उन्हें चित्रदुर्ग जिला जेल में रखा गया था।

मठ द्वारा संचालित संस्था में लड़कियों द्वारा यौन दुराचार की शिकायत मिलने के बाद महंत की गिरफ्तारी हुई थी। संस्था को मैसूर स्थित एनजीओ ‘ओडानाडी’ की मदद से चलाया जा रहा था।

चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद महंत शरणा जेल से बाहर आए और उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘सत्य की जीत होगी’।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भगवान की कृपा से मैं आज जेल से बाहर हूं। मैं दावणगेरे में शिवयोगी आश्रम जाऊंगा….बाद में विस्तार से बात करूंगा, अभी चुप रहने का समय है। कानूनी लड़ाई जारी है, मुझे उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी…मैंने भक्तों को पहले ही बता दिया है कि मुझे क्या कहना है, कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।’

हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें नवंबर 2023 में जमानत दे दी थी, लेकिन इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने फैसला सुनाया था कि आरोपी महंत को 13 गवाहों से पूछताछ के बाद ही रिहा किया जाएगा।

मुरुघा मठ के अंतरिम प्रमुख बसवप्रभु स्वामी ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, ‘हमें खुशी है कि उन्हें आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया है।’

भाषा सुरेश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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