नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले सप्ताह बाहरी दिल्ली क्षेत्र में एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी.
एचसी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर नगर निगम, एनसीटी दिल्ली सरकार के अन्य लोगों को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि पिछले सप्ताह बाहरी दिल्ली क्षेत्र में एक सीवर के अंदर जहरीली गैसों के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी.
न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सोमवार को मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज करने का निर्देश दिया.
पुलिस ने कहा कि, पीठ ने बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में शुक्रवार को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो जाने के बाद प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेने का फैसला किया.
पीठ ने मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया और सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर 2022 तय की.
पिछले हफ्ते बाहरी दिल्ली के बकरवाला इलाके में एक सफाईकर्मी और एक गार्ड की मौत हो गई थी और मौत का कारण सीवर में दम घुटने और जहरीली गैसें थीं.
मृतकों के नाम अशोक कुमार और रोहित हैं, जिनके शवों को फायर ब्रिगेड की मदद से सीवर से बाहर निकाला गया है.
अशोक डीडीए सोसाइटी में गार्ड था, जबकि रोहित को सोसाइटी का सीवर साफ करने के लिए बुलाया गया था.
पुलिस के मुताबिक सोसाइटी के अंदर सीवर लाइन में कुछ फंस गया, जिसके लिए सफाई कर्मचारी का काम करने वाला रोहित अंदर गया.
जब वह बाहर नहीं आया तो अशोक उसे देखने अंदर गया. काफी देर तक अशोक और रोहित के बाहर नहीं आने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई.
पुलिस ने जेसीबी, फायर बिग्रेड और रोड कटर बुलाकर दोनों को सीवर से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.