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Thursday, 4 September, 2025
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डूसू चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये की जमानत राशि के खिलाफ याचिका पर अदालत ने डीयू से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये के जमानती मुचलके को पूर्व शर्त के रूप में अनिवार्य करने वाली उसकी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया।

इस अधिसूचना में चुनाव उम्मीदवारों को स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार की संभावित विकृति या उल्लंघन के लिए मुचलका भरने का निर्देश दिया गया है।

याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला लिंगदोह समिति की सिफारिशों के ‘अधिकार से बाहर’ है।

यह याचिका अंजलि और अभिषेक कुमार द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने डीयू के छात्र होने का दावा किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं।

यह मामला 29 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

भाषा रंजन नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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