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रविवार, 8 जून, 2025
होमदेशउच्च न्यायालय की पीठ ने उद्धव के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

उच्च न्यायालय की पीठ ने उद्धव के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

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मुंबई, 22 नवंबर (भाषा) मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने का अनुरोध किया गया है।

मुंबई निवासी गौरी भिडे की ओर से दायर जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया।

लेकिन पीठ ने बगैर कोई कारण बताये इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

यह भी कहा गया कि इस मामले को अन्य पीठ के समक्ष रखा जाए।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह ईडी और सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच करने का निर्देश दे।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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