नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआपीएफ) को हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में ‘एकबारगी उपाय’ के तौर पर तीन साल की छूट देने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि रिक्तियों को प्रकाशित करने में अधिकारियों की ओर से शिथिलता थी और यह छह साल बाद बाद आई।
अदालत ने कहा कि पद के लिए रिक्तियों को प्रकाशित करने में देरी से उन उम्मीदवारों की संभावनाएं प्रभावित हुईं जो बलों में नियुक्ति के प्रयासरत हैं।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ संभावित उम्मीदवारों की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सीआरपीएफ -2022 में हेड कांस्टेबल (मिनिस्टरियल) की भर्ती के संबंध में 27 दिसंबर, 2022 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।
इस पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी है।
पीठ ने कहा, ‘‘इस बिंदु पर, हम यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त पद पर भर्ती के लिए छह साल के अंतराल के बाद रिक्तियों को प्रकाशित करने में शिथिलता और देरी ने याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित किया जो बलों में नियुक्ति के लिए इच्छुक और प्रयासरत हैं।
अदालत ने कहा कि उक्त पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है और इस तथ्य के आलोक में वह प्रतिवादियों (सीआरपीएफ और केंद्र सरकार) को 25 जनवरी या उससे पहले एक शुद्धिपत्र जारी करने का निर्देश देती है जिसमें आयु में तीन साल छूट को ‘एकबारगी उपाय’ के रूप में घोषित किया गया हो।
भाषा अविनाश पवनेश
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