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बुधवार, 21 मई, 2025
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हाथरस भगदड़ : अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख चार जून तय की

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हाथरस, 21 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक स्थानीय अदालत ने जुलाई 2024 में हुई भगदड़ मामले की चल रही सुनवाई में आरोप तय करने के संबंध में बुधवार को दलीलें सुनीं और अगली सुनवाई की तारीख चार जून तय की। एक वकील ने यह जानकारी दी।

अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई पहले जिला न्यायाधीश की अदालत में हो रही थी, लेकिन अब इसे एडीजे-1 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

यह मामला दो जुलाई, 2024 को हाथरस जिले की सिकंदराराऊ तहसील में प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नेतृत्व में एक धार्मिक सभा के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित है, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।

बुधवार की कार्यवाही के दौरान, आरोपी कार्यक्रम आयोजकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह पेश हुए और बचाव पक्ष के रुख को दोहराया।

एपी सिंह ने दावा किया कि भगदड़ एक साजिश का नतीजा थी।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए हैं और यह एक ऐसा ही सुनियोजित प्रयास था।’

सिंह ने कहा कि उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास या पृष्ठभूमि नहीं है और वे आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे थे तथा जिन लोगों की जान गई, वे भी ‘उनके अपने लोग’ (उपदेशक के अनुयायी) थे।

सिंह, सूरजपाल के कानूनी सलाहकार भी हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी में सूरजपाल का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘मामला अब एक नए न्यायाधीश को सौंप दिया गया है। हमने अदालत को पूरे परिदृश्य से अवगत करा दिया है- इसमें 700 गवाह हैं, आरोपपत्र 10 खंडों में है और घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच आयोग का भी आदेश दिया।’

सिंह ने कहा कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘इस सिलसिले में कुल 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा है – हमने उन्हें खुद पेश किया है। इस मामले में न्याय होना चाहिए।’

भाषा

सं, जफर, रवि कांत रवि कांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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