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मंगलवार, 29 अप्रैल, 2025
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हरियाणा : ईडी ने पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े पीएमएलए मामले में मॉल की दुकानें कुर्क कीं

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नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के सोनीपत में एक मॉल में स्थित आठ दुकानों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत की गई है। संघीय एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कंपनी पर आवासीय टाउनशिप परियोजनाओं में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह कार्रवाई टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ की गई है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि कुंडली (सोनीपत) के जी टी रोड स्थित टीडीआई मॉल में आठ व्यावसायिक स्थानों या दुकानों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। इन अचल संपत्तियों का मूल्य 5.61 करोड़ रुपये है।

धन शोधन का मामला अगस्त 2020 में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुरुक्षेत्र में एक विशेष पर्यावरण अदालत के समक्ष टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके निदेशकों रविंदर कुमार तनेजा, कमल तनेजा और देवकी नंदन तनेजा के खिलाफ दायर तीन आपराधिक शिकायतों पर आधारित है।

ईडी के अनुसार, आरोपियों पर कुंडली में विकसित आवासीय टाउनशिप – किंग्सबरी अपार्टमेंट, माई फ्लोर 2 और टस्कन सिटी में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

एजेंसी ने कहा कि कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मानकीकृत सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करके सीवेज जल या घरेलू अपशिष्ट को उपचारित करने का ‘‘वैधानिक’’ दायित्व सौंपा गया था।

बयान में कहा गया है कि कंपनी मानदंडों का पालन करने में ‘‘विफल’’ रही और पाया गया कि वह सीमेंट से बने संग्रह टैंक में अनुपचारित सीवेज जल एकत्र कर रही थी तथा इस अपशिष्ट को टैंकर के माध्यम से खाली जमीन पर छोड़ रही थी, जिससे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को ‘‘भारी’’ क्षति हो रही थी।

ईडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से फिलहाल संपर्क नहीं किया हो पाया।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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