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Tuesday, 12 August, 2025
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हरियाणा: नूंह में जलाभिषेक यात्रा से पहले एक मजार क्षतिग्रस्त

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नूंह,14 जुलाई (भाषा) हरियाणा में नूंह के तावडू कस्बे में बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले एक मजार को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आयी है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

हालांकि दो साल पहले धार्मिक जुलूस के दौरान हुई झड़पों की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात हुई तोड़फोड़ की इस घटना के जिम्मेदार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद, तावडू के सैनीपुरा मोहल्ले में स्थित मजार पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।

नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा, ‘तावडू में मजार को हुए नुकसान के संबंध में प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकले।’

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं, सभी जगहों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि श्रद्धालु मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। यह यात्रा गुरुग्राम से लगभग 50 किलोमीटर दूर नूंह स्थित नल्हरेश्वर मंदिर से शुरू होगी।

मीणा ने कहा, ‘सभी इलाकों में शांति का माहौल है, आम जनता से अपील है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।’

नूंह में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर 31 जुलाई, 2023 को भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हुई झड़पों में दो होमगार्ड और गुरुग्राम मस्जिद के एक मौलवी सहित छह लोग मारे गए थे।

इस साल सब कुछ ठीक-ठाक रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ज़िले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।

लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठियां, त्रिशूल, छड़ें, चाकू और जंजीरों सहित सभी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली कृपाण को ही इससे छूट दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि यात्रा के दौरान धार्मिक रूप से भड़काऊ या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री वाले डीजे, लाउडस्पीकर या ध्वनि-वर्धक उपकरणों का उपयोग भी सख्त वर्जित है।

ज़िला प्रशासन ने रविवार से यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें 24 जुलाई तक बंद रहेंगी।

हरियाणा सरकार ने रविवार को आदेश जारी करते हुए नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं (सिर्फ वॉयस कॉल को छोड़कर) को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। यह निलंबन 13 जुलाई रात नौ बजे से 14 जुलाई रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगा।

भाषा योगेश नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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