नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के जज का बड़ा फैसला. ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक है. हिंदू पक्ष के हक में आया है फैसला. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है. जिला जज एके विश्वेस ने इस मामले में फैसला सुनाया है.
Uttar Pradesh | A single bench of district Judge AK Vishvesh delivering the verdict in the Gyanvapi Shrinagar Gauri dispute case holds case is maintainable pic.twitter.com/DH3s5WYawd
— ANI (@ANI) September 12, 2022
अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख तय की है.
इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे. याचिकाकर्ता महिलाएं भी कोर्ट पहुंची थीं. सारे पक्षकार और उनके वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं.
गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाली हिंदू महिलाएं फैसले से कोर्ट गई थीं.
वहीं मामले में याचिकाकर्ता के तौर पर शामिल महिला ने फैसले पर जमकर अपनी खुशी जाहिर की है. एक अन्य महिला ने कहा कि आज पूरा हिंदू समाज फैसले से खुश है.
वहीं ज्ञानवापी मामले में फैसले से पहले पुलिस ने लखनऊ में किया फ्लैग मार्च, आज एक अहम फैसला आने वाला है. हमने लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया.
ज्ञानवापी मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं- अदालत का फैसला आज
वहीं ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाया जाना था
जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पिछले महीने आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
पांच महिलाओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की मंजूरी संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी.
निचली अदालत के आदेश पर मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था.
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है.
गणेश ने बताया था कि पूरे शहर को सेक्टर में विभाजित कर सभी सेक्टर में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है.