गुरुग्राम (हरियाणा), 10 जून (भाषा) गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर गैर-वकीलों के अदालत परिसर में सफेद कमीज और काली पैंट पहनने पर ‘‘प्रतिबंध’’ लगाया है।
बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि पेशे से जुड़े पोशाक अब केवल पंजीकृत वकीलों और अधिकृत विधि प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित है।
प्रस्ताव के अनुसार, यह अक्सर देखा गया है कि गैर-अधिवक्ता या गैर-मान्यता प्राप्त विधि प्रशिक्षु जिला न्यायालय परिसर में सफेद कमीज और काली पैंट पहनते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये ‘‘गलत पहचान’’ का कारण बनता है और कुछ मामलों में तो अदालती कार्यवाही की गरिमा और अनुशासन भी भंग होता है।
इसमें कहा गया है, ‘‘क्लर्क, वादी या आम जनता सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को अदालत परिसर के किसी भी हिस्से में वकील की पोशाक यानी सफेद कमीज और काली पैंट पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रेस कोड सुनिश्चित करने के लिए बार एसोसिएशन अदालत प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ समन्वय करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।’’
गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के सचिव राहुल धनखड़ ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की पोशाक पहनकर लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार के लोग वकीलों की तरह कपड़े पहनते हैं तथा कानूनी सेवाओं और दस्तावेजों का आश्वासन देकर वादियों को मूर्ख बनाते हैं। प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कर्मचारियों को बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र या अन्य वैध प्रमाण पत्रों के माध्यम से पंजीकृत वकीलों और प्रशिक्षु अधिवक्ताओं की पहचान सत्यापित करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं।’’
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शफीक दिलीप
दिलीप
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