अहमदाबाद, आठ जून (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक के पदों के लिए प्राथमिक मेधा सूची को लेकर भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कुछ उम्मीदवारों की याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बिरेन वैष्णव ने उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी, जिनमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को खुली श्रेणी की सूची में शामिल करने के भर्ती बोर्ड के तरीके को चुनौती दी गयी थी।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि मेधासूची अवैध घोषित की जाए तथा पीएसआई (पुलिस सब इंस्पेक्टर) भर्ती बोर्ड को आरक्षित एवं सामान्य श्रेणी की रिक्तियों से तीन गुणा अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाने के वास्ते नयी सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए।
भाषा राजकुमार सुभाष
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