अहमदाबाद, 18 जनवरी (भाषा) गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि उसने अब तक कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों की ओर से किए गए 68,370 दावों में से हर मामले में 50 हजार रुपये का मुआवजा मंजूर किया है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि इस तरह के दावों से संबंधित कार्यवाही के बारे में यह सूचना राज्य सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में 14 जनवरी को दाखिल हलफनामे में दी गई है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविड-19 से गुजरात में गत सोमवार तक मरने वालों की कुल संख्या 10,164 थी। राज्य सरकार पहले ही कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या से जुड़े विवाद पर स्थिति साफ कर चुकी है। राज्य सरकार ने कहा कि पिछले साल शीर्ष अदालत की ओर से कोरोना से मौत के मामले संबंधित परिभाषा में बदलाव किए जाने के बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कोविड पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के भुगतान पर शीर्ष अदालत द्वारा सुनी जा रही विभिन्न राज्यों की याचिकाओं के मद्देनजर गुजरात सरकार ने 16 जनवरी, 2022 को एक अनुपालन रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि उसे 89,633 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोविड-19 से मौतों के लिए मुआवजे की मांग की गई है, जिसमें से 58,840 दावों का निपटारा करते हुए राशि आवेदकों को वितरित कर दी गई है।
राज्य के राजस्व विभाग ने कहा कि इस तारीख के आसपास गुजरात सरकार द्वारा कुल 68,370 दावों (58,840 दावों का निपटान) के लिए मुवाजे की मंजूरी दी गई, जबकि 4,234 दावों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण से मौत से संबंधित कई दावे लंबित भी हैं।
भाषा संतोष मनीषा अनूप
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