नई दिल्ली : जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे. सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इन्फोसिस से जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अधिक दक्ष कर्मचारी लगाने, जीएसटी नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने को कहा है ताकि इस प्रणाली को किसी तरह की बाधा से मुक्त किया जा सके.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specific parts, presently attracting 12% GST, to be taxed at 18%. pic.twitter.com/RnSoRN9sKl
— ANI (@ANI) March 14, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि परिषद ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है.
परिषद ने हस्त निर्मित और मशीनों दोनों प्रकार से बनी माचिस की तीलियों पर जीएसटी की दर को तर्कसंगत कर समान रूप से 12 प्रतिशत कर दिया है.
जीएसटी परिषद की इस बैठक में दो करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली इकाइयों को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने में देरी पर लागू विलम्ब-शुल्क को माफ करने का फैसला किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि एक जुलाई से जीएसटी भुगतान में देरी पर शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा.
इन्फोसिस ने जीएसटीएन को डिजाइन किया है. परिषद ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जुलाई, 2020 तक यह प्रणाली अधिक बेहतर तरीके से काम करे.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)