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Sunday, 15 March, 2026
होमदेशदुकानदारों के लिए मुसलमानों से सामान नहीं खरीदने का ग्रामपंचायत का आदेश बेबुनियाद: अधिकारी

दुकानदारों के लिए मुसलमानों से सामान नहीं खरीदने का ग्रामपंचायत का आदेश बेबुनियाद: अधिकारी

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पालनपुर, दो जुलाई (भाषा) गुजरात के बनासकांठा जिला प्रशासन ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के विरोध में दुकानदारों को ‘मुस्लिम फेरीवालों’ से सामान खरीदने से मना करने संबंधी वघासन ग्रुप ग्राम पंचायत के लेटरपैड पर जारी पत्र बिना किसी सक्षम प्राधिकार के है।

बनासकांठा के जिला विकास अधिकारी स्वप्निल खरे ने कहा कि वघासन ग्रुप ग्राम पंचायत के लेटरपैड पर जारी आदेश पर जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये हैं, उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि पंचायत फिलहाल एक प्रशासक के अधीन है एवं सरपंच पद के लिए चुनाव होना है।

खरे ने कहा, ‘‘प्रशासक ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि जारी किये गया पत्र बेबुनियाद है तथा किसी को उसका अनुपालन करने की जरूरत नहीं है। अफवाहें फैलाने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ’’

वघासन गांव जिले के थराड तालुका में गुजरात -राजस्थान की सीमा के समीप है।

तीस जून को पंचायत के लेटरपैड पर पूर्व सरपंच माफीबेन पटेल के हस्ताक्षर से जारी किये गये इस निर्देश में कहा गया है कि वघासन गांव के दुकानदार उदयपुर में एक दर्जी की की गयी हत्या के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के फेरीवालों से सामान नहीं खरीदेंगे।

उस पत्र में कहा गया है, ‘‘ यदि कोई दुकानदार मुस्लिम व्यापारियों से सामान खरीदते हुए नजर आता है तो उसपर 5,100 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा और यह रकम गौशाला को चंदे के तौर पर दी जाएगी।’’

भाषा राजकुमार धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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