नई दिल्ली: बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को कहा कि बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को माह-ए-रमजान में दफ्तर में समय से एक घंटे पहले आने और समय से एक घंटे पहले दफ्तर से निकलने की अनुमति दी है.
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया, “मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्धारित समय से एक घंटे पहले कार्यालय आने और एक घंटे कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी है.” सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है.
11 दिसंबर 2020 को जारी सरकारी आदेश के तहत रमजान के पूरे महीने मुस्लिम धर्म के सरकारी सेवकों को शाम में एक घंटा पहले दफ्तर से निकलने की छूट देने की नीयत से यह प्रावधान लागू किया गया था.
रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है, जिसमें लगभग 30 दिनों तक उपवास करते है .
इस महीने के दौरान, मुस्लिम सुबह से शाम तक भोजन या पानी का सेवन नहीं करते हैं. वे सहरी (सुबह से पहले का भोजन) खाते हैं और शाम को ‘इफ्तार’ के साथ अपना दिन भर का उपवास तोड़ते हैं.
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