scorecardresearch
शनिवार, 10 मई, 2025
होमदेशसोना तस्करी मामला : रान्या राव की जमानत अर्जी पर डीआरआई को कर्नाटक उच्च न्यायालय का नोटिस

सोना तस्करी मामला : रान्या राव की जमानत अर्जी पर डीआरआई को कर्नाटक उच्च न्यायालय का नोटिस

Text Size:

बेंगलुरु, नौ अप्रैल ṇ(भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव की ओर से दायर जमानत याचिका पर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

अभिनेत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करोड़ों रुपये का सोना जब्त किये जाने के बाद सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

राव को डीआरआई अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर रोका था और उनके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की बिस्कुट जब्त की थीं।

रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद उनके आवास की तलाशी ली गई जहां 2.06 करोड़ रुपये मूल्य सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई थी।

उनके खिलाफ तस्करी और संबंधित आरोपों में सीमा शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

राव ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए डीआरआई को 17 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत एजेंसी का जवाब रिकॉर्ड पर आने के बाद आगे की कार्यवाही करेगी।

इस बीच, अभिनेत्री के माता-पिता ने भी कथित अपमानजनक मीडिया कवरेज को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि राव और उनके सौतेले पिता के रामचंद्र राव के बारे में झूठी और नुकसानदायक बातों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी कर मीडिया द्वारा अगले आदेश तक ऐसी सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन करने पर रोक लगा दी है।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments