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Wednesday, 29 January, 2025
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गोवा पर्यटन विभाग ने हत्या मामले में समुद्र तट पर बनी झोपड़ी को तोड़ने का आदेश दिया

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पणजी, 29 जनवरी (भाषा) गोवा पर्यटन विभाग ने अरम्बोल समुद्र तट पर एक झोपड़ी को ध्वस्त करने तथा उसका लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है, इससे पहले इसके तीन कर्मचारियों को कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी बुधवार को इसकी जानकारी दी।

विभाग ने झोपड़ी के मालिक मैनुएल एस्प्रिताओसेंतो फर्नांडीस के खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अमर बांडेकर (37) नामक व्यक्ति की रविवार को कथित तौर पर फर्नांडीस के भोजनालय के कुछ कर्मचारियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी थी।

मैंड्रम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बांडेकर ने समुद्र तट पर अवैध रूप से टेबल रखे जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन पर हमला दिया गया।

इस मामले में तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।

गोवा पयर्टन विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘जांच में मालिक ने नियमों का उल्लंघन कर दूसरे व्यक्ति को किराए पर देने का मामला पाये जाने के कारण झोपड़ी का लाईसेंस रद्द कर दिया गया था।

अधिकारी ने कहा, ‘विभाग ने गोवा राज्य झोपड़ी नीति के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।’

साथ ही फर्नांडिस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि भी जब्त कर ली गई है।

अधिकारी ने कहा कि अगर वह सात दिनों के अंदर संरचना को ध्वस्त करने में विफल रहते हैं तो विभाग इसे स्वंय हटा देगा और उनसे खर्च भी वसूल करेगा।

फर्नांडीस को पर्यटन झोपड़ी नीति के तहत भविष्य में किसी भी झोपड़ी आवंटन के लिए स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘विभाग गोवा के पर्यटन क्षेत्र की अखंडता एवं पारदर्शिता बनाए रखने तथा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

भाषा रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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