नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को अजय गुप्ता को गोवा पुलिस के हवाले करने के लिए 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी. उन्हें गोवा क्लब आग मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने अजय गुप्ता को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी और निर्देश दिए कि उन्हें गोवा की संबंधित कोर्ट में पेश किया जाए.
कोर्ट ने गोवा पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि गुप्ता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखा जाए.
गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद साकेत कोर्ट में पेश किया.
जांच अधिकारी ने अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दायर किया. रिमांड मांगते समय उन्होंने इंडिगो संकट का हवाला दिया और 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी.
उन्हें गोवा क्लब आग हादसे में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी. अन्य आरोपी गौरव और सौरव लुथरा थाईलैंड भाग गए हैं.
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि आरोपी भाई गौरव और सौरव लुथरा गोवा क्लब आग त्रासदी के तुरंत बाद देश छोड़ गए थे और उनके खिलाफ गोवा कोर्ट ने पहले ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.
राज्य ने उनकी सुरक्षा की अपील का विरोध करते हुए कहा कि भाई जानबूझकर जांच से बच रहे हैं और उन्हें कोई अस्थायी राहत नहीं दी जानी चाहिए.
आरोपी अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि उन्हें भारत में उतरते ही गिरफ्तारी का डर है. उन्होंने कहा कि वे कार्य संबंधी कारणों से थाईलैंड गए थे और अब लौटना चाहते हैं लेकिन हिरासत से डर रहे हैं. उनके वकीलों ने जोर दिया कि आवेदनकर्ता केवल गोवा की सक्षम कोर्ट तक पहुँचने के लिए थोड़ी ट्रांजिट सुरक्षा चाहते हैं.
रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई की और उनकी वैधता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि आवेदक फिलहाल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे.
आज सुबह, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जांच रिपोर्ट आठ दिनों में तैयार हो जाएगी, जबकि राज्य ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है और मनोरंजन स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट और प्रवर्तन को तेज कर दिया है.
जिला प्रशासन ने गोवा के वागाटोर में रोमियो लेन रेस्टोरेंट का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया. यह रेस्टोरेंट गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा का है, जो बिर्च बाय रोमियो लेन के भी मालिक हैं.
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