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Sunday, 22 December, 2024
होमदेशगाजीपुर अग्निकांडः राय ने ईडीएमसी पर 50 लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया

गाजीपुर अग्निकांडः राय ने ईडीएमसी पर 50 लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दो दिन पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट (कूड़ा एकत्र करने वाले स्थान) पर भीषण आगजनी के लिये बुधवार को डीपीसीसी को ईडीएमसी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने और घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लैंडफिल साइट पर खुले में कूड़ा जलाने और आग लगने की घटनाओं को रोकने की योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्री ने कहा, ”हमने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उन्होंने आज एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो नगर निगम की ओर से लापरवाही की ओर इशारा करती है।”

घटना के 48 घंटे बाद भी आग लगने की जगह से धुंआ निकल रहा है। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सड़ते कचरे से उत्पन्न उच्च तापमान और मीथेन गैस के कारण आग लगी।

उन्होंने कहा, ”रिपोर्ट में साइट पर पुराने कचरे के बायोमाइनिंग की धीमी गति के बारे में बताया गया है। वहां 25 के बजाय केवल 21 ट्रॉमेल का उपयोग किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तैनात धुआं रोधी गन काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए वहां लगे 24 सीसीटीवी कैमरों में से केवल 17 ही काम कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि लैंडफिल पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए चारदीवारी का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, ”इन कमियों को देखते हुए डीपीसीसी को नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।”

राय ने कहा, ”हमने 4 अप्रैल को संबंधित विभागों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का भी फैसला किया है, ताकि लैंडफिल स्थलों पर कचरा जलाने और आग को रोकने के लिए अभियान की योजना बनाई जा सके।”

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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