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मंगलवार, 27 मई, 2025
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गैंगस्टर रवि पुजारी को दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य की 1999 में हुई हत्या के मामले में बरी किया गया

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मुंबई, 27 मई (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर रवि पुजारी को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह के एक कथित सदस्य की हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने रवि पुजारी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या से संबंधित धारा और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया।

कारणों समेत विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के कथित सदस्य अनिल शर्मा की दो सितंबर 1999 को उपनगरीय अंधेरी में गैंगस्टर छोटा राजन के गुर्गों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि शर्मा 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जे जे अस्पताल परिसर में हुई गोलीबारी के मामले में दाखिल आरोप पत्र में नामजद आरोपी था।

कथित गोलीबारी दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्यों ने की थी और शर्मा उस मामले में जमानत पर बाहर था।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शर्मा की हत्या दाऊद और राजन गिरोहों के बीच दुश्मनी का परिणाम थी और संगठित अपराध सिंडिकेट ने इसे अंजाम दिया था।

इससे पहले अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया था।

हत्या में छोटा राजन की कथित भूमिका के लिए उस पर भी मामला दर्ज किया गया था लेकिन उसे बाद में बरी कर दिया गया क्योंकि अदालत के समक्ष प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं था कि राजन शर्मा की हत्या की साजिश का हिस्सा था।

भाषा शोभना वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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