नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) तमिलनाडु के एक रेस्तरां में खाना खाने से 10 साल की बच्ची की मौत होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अध्यक्ष को होटलों और रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
तमिलनाडु मामले से संबंधित कार्यवाही के अनुसार शिकायतकर्ता उच्चतम न्यायालय में एक वकील हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में एक घटना की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें तिरुवन्नामलाई जिले के एक रेस्तरां में परोसे गए भोजन का सेवन करने के बाद 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी और 30 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
परिवार के सभी सदस्यों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद वे इलाज कराने के लिए पास के एक क्लिनिक में गए, लेकिन दवा लेने पर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि बच्ची को सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा गया। सरकारी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
मानवाधिकार आयोग ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नयी दिल्ली के अध्यक्ष को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों और विनियमों को भारत के होटलों और अन्य स्थानों पर लागू करने के लिए निर्देशित किया जाता है।’’
भाषा रवि कांत नीरज
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