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Saturday, 21 December, 2024
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धोखाधड़ी मामला: उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता दारेकर को गिरफ्तारी से प्रदान की गई अंतरिम राहत को बढ़ाया

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मुंबई, 29 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में भाजपा नेता प्रवीण दारेकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने की अवधि को मंगलवार को दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। शहर की एक सत्र अदालत ने पिछले सप्ताह दारेकर को यह राहत प्रदान की थी।

दारेकर ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने दारेकर को गिरफ्तारी से प्राप्त सरंक्षण की अवधि को बढ़ा दिया।

सत्र अदालत ने दारेकर की अग्रिम जमानत याचिका को 25 मार्च को खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने भाजपा नेता को 29 मार्च तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था ताकि वह उच्च न्यायालय का रुख कर सकें।

दारेकर की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन समय की कमी के कारण मामला सुनवाई के लिए नहीं आ सका। इस कारण दारेकर के वकील ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले को दो सप्ताह बाद अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के साथ ही गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि को बढ़ाया।

आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने आरोप लगाया था कि दारेकर ने खुद को श्रमिक दर्शाते हुए मुंबई जिला केंद्रीय सहकारिता बैंक के चुनाव में श्रमिक श्रेणी के तहत निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ा था। इसके बाद दारेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा

शफीक अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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