बलरामपुर (उप्र), एक फरवरी (भाषा) बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके दो पुत्रों सहित चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि गैसड़ी क्षेत्र में 26 मार्च 2019 को रामचंद्र नामक व्यक्ति तुलसीपुर से वाहन पर सब्जी लेकर जा रहा था। रेजडरवा तिराहे के पास मामूली विवाद को लेकर अतीक-उर-रहमान एवं उसके दो पुत्रों सलमान, सगीर और रहबर रजा नामक एक अन्य व्यक्ति ने लोहे की छड़ से रामचंद्र पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रामचंद्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतीक-उर-रहमान, उसके दोनों बेटों सलमान और सगीर तथा चौथे आरोपी रहबर रजा को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी पर 1.25-1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। भाषा सं सलीम शोभना
शोभना
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