जयपुर, 16 मार्च (भाषा) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून की अवहेलना करने के मामले में घड़साना के उपखंड अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आयोग ने तीन अन्य मामलों में ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
घड़साना निवासी गोविंद नारायण ने 2019 में सूचना आयोग से उपखंड अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी कि वह उनके आवेदन की लगभग दो साल से उपेक्षा कर रहे हैं।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने उपखंड अधिकारी को 15 दिन में गोविंद नारायण को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया।
आयोग ने अपने आदेश की प्रति कार्मिक विभाग को भी भेजने का निर्देश दिया है। उसने कहा कि जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी।
आयोग ने बीकानेर जिले में सूरपुरा गांव के ग्राम विकास अधिकारी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक ग्रामीण ने 2019 में सूचना के लिए आवेदन किया था, पर विकास अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया।
वहीं, बीकानेर जिले में ही बैरासर के विकास अधिकारी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, आयोग ने शिकायत को लेकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, पर वे हाजिर नहीं हुए। सूचना आयुक्त बारेठ ने आयोग के आदेश की प्रति उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है।
इसी तरह, आयोग ने चितौड़गढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) पर सूचना के अधिकार कानून का पालन नहीं करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
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कुंज पारुल
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