नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मानहानि से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा एक साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है.
बता दें कि अजय लल्लू ने एक बयान दिया था जिसके बाद तत्कालीन यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उनके ऊपर मानहानि की नोटिस भेजी थी और उन्हें अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा था.
Former Uttar Pradesh Congress president Ajay Kumar Lallu sentenced to one-year imprisonment and a Rs 10,000 fine by MP/MLA Court in a defamation case.
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 18, 2023
ईपीएफ स्कैम को लेकर दिए गए बयान पर भेजी गई नोटिस में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने गलत, अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.
उन्होंने कहा था कि ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों प्रॉविडेंट फंड दीवानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में निवेश किया गया जिसमें जांच की जानी चाहिए साथ ही उन्होंने तत्कालीन मंत्री के सितंबर-अक्टूबर 2017 के दुबई विजिट के भी बारे में जाच करवाने की बात कही थी.
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