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Monday, 19 January, 2026
होमदेशपूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई

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देवरिया (उप्र), 17 जनवरी (भाषा) धोखाधड़ी के आरोप में उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अब 19 जनवरी को सुनवाई होगी।

अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि ठाकुर की जमानत याचिका पर आज जिला न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कुछ दिन का समय देने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के आरोप में यहां की जिला जेल में बंद हैं।

उनकी जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजू कुमारी की अदालत ने छह जनवरी को खारिज कर दिया था जिसके बाद ठाकुर के वकीलों ने जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है।

भाषा सं जफर सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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