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शुक्रवार, 6 जून, 2025
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महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के पूर्व कर्मचारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 साल की जेल

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मुंबई, छह जून (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के एक पूर्व ‘कैशियर’ को आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश एस ई बांगर ने बृहस्पतिवार को मनोज गांवकर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांवकर ने एक लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग किया और मार्च 1991 से दिसंबर 2004 के बीच आय के वैध स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति अर्जित की।

साल 2013 में गांवकर के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कहा कि जांच में 52,35,564 रुपये के गबन की बात सामने आई।

अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गांवकर के पास जांच अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति थी और वह उसका संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहा।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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