चेन्नई, 11 मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने थोरईपक्कम में कथित तौर पर जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार को शुक्रवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंडीरा ने जयकुमार की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी। अदालत से राहत मिलने के बाद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के वरिष्ठ नेता जयकुमार अब जेल से बाहर आ सकेंगे क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी है।
जयकुमार की ओर पेश हुए वरिष्ठ वकील ए नटराजन और संजय आर हेगड़े की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले हैं लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता के एक पूर्व मंत्री होने के नाते और सत्ता बदलने के तथ्य को देखते हुए किसी गवाह को प्रभावित करने या शिकायतकर्ता को किसी भी तरह के खतरे की आशंका का कोई सवाल ही नहीं है।
जयकुमार को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह करीब दो सप्ताह से हिरासत में हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए आगे याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की शायद जरूरत नहीं है।’’
न्यायाधीश ने जयकुमार को 10,000 रुपये की जमानत राशि और इतनी राशि के ही मुचलके पर जमानत का आदेश दिया।
भाषा आशीष माधव
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