नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) असम में किसी व्यक्ति के अवैध प्रवासी या विदेशी होने का निर्धारण करने वाले विदेशी न्यायाधिकरणों को संदिग्ध गैर-नागरिक को निर्दिष्ट शिविर में हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
अब तक, अवैध अप्रवासियों को शासकीय आदेशों के माध्यम से हिरासत में लिया जाता था।
गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी आदेश, 2025 के माध्यम से विदेशी न्यायाधिकरणों को यह शक्ति प्रदान की, जो अर्द्ध-न्यायिक निकाय हैं।
सोमवार को जारी किया गया यह आदेश विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 का स्थान लेगा और विदेशी (नागरिक) न्यायाधिकरण को यह अधिकार देगा कि यदि कोई व्यक्ति, जिसकी राष्ट्रीयता पर विवाद है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश जारी कर सकता है।
असम में वर्तमान में लगभग 100 विदेशी (नागरिक) न्यायाधिकरण हैं।
भाषा शोभना सुभाष
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